आदर्श क्रेडिट कॉ ओपरेटिव सोसायटी मे निवेशकों का जमा धन 90 मे लोटाने की कार्यवाही करे :- राजस्थान हाईकोर्ट
जोधपुर । राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर ने आदेश दिया की आदर्श क्रेडिट को ऑपरेटिव सोसाइटी मे प्रार्थियों का जमा धन 90 दिन मे लोटाने की कार्यवाही सुनिश्चित करे, प्रार्थी प्रेम नारायण जोशी व अन्य ने अधिवक्ता भेरू लाल जाट के माध्यम से राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर मे याचिका दायर की, अधिवक्ता जाट ने माननीय न्यायालय मे बताया की प्रार्थियों ने आदर्श क्रेडिट को ऑपरेटिव सोसायटी मे अपने जीवन की मेहनत की कमाई जमा करवाई, उस समय विभिन्न योजनाओं का प्रलोभन दिया गया और कहा की ये निवेश का अच्छा समय है प्रार्थियों को इसमें निवेश करने से अच्छा फायदा होगा , तो प्रार्थी भी सोसायटी के झांसे मे आ गए व लाखो रूपये की एफड़ी व अन्य मे निवेश कर दिए, अब समयावधी पुरी हो जाने के बाद भी सोसायटी प्रार्थियों के जमा धन नहीं लोटा रही है, प्रार्थियों ने कई बार सोसायटी के ऑफिस मे जमाधन लेने के लिए चक्कर काटे, लेकिन हर बार बहाना बनाया जाता, थक हारकर प्रार्थियों ने माननीय न्यायालय मे शरण ली है, अधिवक्ता जाट ने माननीय न्यायालय से निवेदन किया की सोसायटी से प्रार्थियों का जमाधन प्रार्थियों को लोटाया जाये, केंद्र सरकार के एडिशनल सॉलिसीटर जनरल मुकेश राजपुरोहित ने इसका विरोध किया ।
जिसपर माननीय न्यायाधिपति विजय जी विश्नोई ने सुनवाई करते हुए आदेश दिया की प्रार्थी आदर्श को ऑपरेटिव सोसायटी के भारत सरकार द्वारा नियुक्त लिक्विडेटर के यहाँ 4 सप्ताह मे इस आदेश की प्रमाणित प्रति के साथ अपनी जमाराशि की पुरी डिटेल के साथ एक प्रार्थना पत्र पेश करे, और वो लिक्विडेटर 90 दिन मे प्रार्थियों के प्रार्थना पत्र पर जमाराशि लोटाने का आदेश सरकार के नियमानुसार सख्ती से करेंगे, इसमें सरकार की पुरी गाइडलाइन की पालना करते हुए ही आदेश पारित करना होगा…..