बलात्कार का आरोपी बरी
केकड़ी । अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश संख्या दो ने बड़गांव निवासी भागचंद पुत्र गोपी गुर्जर को बलात्कार के आरोप से दोषमुक्त करने के आदेश पारित किए हैं। आरोपी के अधिवक्ता डॉ. मनोज आहूजा ने बताया कि आरोपी के खिलाफ पीड़िता ने वर्ष 2014 में केकड़ी थाने में मुकदमा दर्ज करवाकर आरोप लगाया कि आरोपी ने उसके बच्चों को जान से मारने की धमकी देकर उसे मोटरसाइकिल पर बैठाकर ले गया तथा जूस में नशीला पदार्थ मिलाकर पिला दिया जिससे वह बेहोश हो गई जिसका फायदा उठाते हुए आरोपी ने उसके साथ बलात्कार किया।होश आने पर बदनामी करने की धमकी देकर भीलवाड़ा ले गया वहां पर भी सात दिन तक कैद रखकर बलात्कार किया जहां से अजमेर ले जाकर कमरे में बंद रखकर बलात्कार किया।जहां से कोटा ले जाकर खाली कागजों पर हस्ताक्षर करवाए तथा डेढ़ महीने तक बलात्कार किया।एक दिन तकिए के नीचे दो सौ रुपये मिल गए मौका पाकर भागकर आ गई और घर वालों को सारी घटना बताई जिस पर मुकदमा दर्ज कर अनुसंधान किया गया।बाद अनुसंधान आरोपी के खिलाफ न्यायालय में चार्जशीट पेश की इस पर अभियोजन की और से 15 गवाहों के बयान दर्ज करवाए गए।बचाव पक्ष की और से एडवोकेट डॉ. मनोज आहूजा,महावीर गुर्जर, भेरूसिंह राठौड़ ने पैरवी करते हुए तर्क दिया कि पीड़िता के परिवार के लोग झगड़े की रकम लेना चाहते थे जो नहीं देने की वजह से झूठी रिपोर्ट दर्ज करवाई है। पीड़िता एक सहमत पक्षकार थी जो अपनी इच्छा से आरोपी के साथ विभिन्न स्थानों पर गई तथा स्वेच्छा से समाज की परंपरा के अनुसार नाता विवाह किया था।परिवार के लोगों ने झगड़े की राशि की मांग की जो नहीं देने पर पीड़िता की और से झूठे कथनों के आधार पर प्राथमिकी दर्ज करवा दी।आदि तर्कों से सहमत होने पर न्यायाधीश ने आरोपी को बरी करने के आदेश पारित किए।
इनपुट नितेश पटेल
