दुष्कर्म के आरोपी को 20 साल की कठोर कारावास ओर 1 लाख रुपये जुर्माना
डीपी न्यूज़ : नरेश भोई
डूंगरपुर जिला मुख्यालय पर स्थित पॉक्सो कोर्ट ने करीब डेढ़ साल पहले कोतवाली थाना सर्कल में हुए दुष्कर्म मे दुष्कर्म के आरोपी को दोषी पाए जाने पर 20 साल कठोर कारावास और एक लाख रूपये के जुर्माने से दंडित किया।
पॉक्सो कोर्ट के विषय5 लोक अभियोजक योगे5 जोशी ने बताया कि पीड़िता घरेलू सामान खरीद को लेकर डूंगरपुर आई थी वापसी में घर जाने के लिए बस स्टेशन पर वाहन का इंतजार कर रही पीड़िता को कुलदीप नामक युवक ने जबरदस्ती अपनी मोटरसाइकिल से अगवा कर घर ले जाकर पीड़िता जे साथ दुष्कर्म किया।
उक्त मामले में पॉक्सो कोर्ट डूंगरपुर ने अभियुक्त कुलदीप को दोषी मानते हुए 20 साल कठोर कारावास की सज़ा और 1 लाख रुपये के आर्थिक जुर्माने से दण्डित किया।मामले में पीड़िता के पिता के पक्षद्रोही होने अपने बयानों से बदलने के जुर्म में कोर्ट ने आई पी सी की धारा 344 अंतर्गत अलग से कार्यवाही करने का आदेश भी जारी किया ।