ऋषभदेव : “बाल विवाह रोको अभियान” जनजागरूकता कार्यक्रम संपन्न

ऋषभदेव,शुभम जैन । विवेकानंद केंद्र विद्यालय ऋषभदेव में लीगल लिटरेसी क्लब के बैनर तले जिला विधिक सेवा प्राधिकरण विभाग द्वारा आयोजित”बाल विवाह रोको अभियान” जन जागरूकता कार्यक्रम हर्षोल्लास पूर्वक संपन्न हुआ। कार्यक्रम का शुभारंभ मां सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलन एवं माल्यार्पण के साथ हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री कुलदीप शर्मा,अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जिला सेशन न्यायालय उदयपुर, अध्यक्षता प्रधानाचार्य डीके गुप्ता ने की। अतिथियों का स्वागत तिलक , माल्यार्पण , पगड़ी , उपरणा एवं प्रतीक चिन्ह द्वारा प्रिंसिपल डीके गुप्ता ने किया। सत्र में मुख्य अतिथि कुलदीप शर्मा अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जिला सेशन न्यायालय उदयपुर ने”बाल विवाह रोको अभियान” जनजागरूकता कार्यक्रम के तहत बताया कि अक्षय तृतीया पर बाल विवाह का क्षेत्र में बोलबाला है अतः हम सभी को मिलकर बाल विवाह रोकने का अभियान में सहयोग करने की महती आवश्यकता है। उन्होंने बताया कि बालक रैली ,ड्राइंग कंपटीशन एवं विभिन्न जन जागरूकता के कार्यक्रम के माध्यम से लोगों को बाल विवाह रोकने का संदेश दे सकते हैं। उन्होंने बाल विवाह रोकने के कानून व्यवस्था के बारे में भी बताया। इसके साथ ही उन्होंने इस अवसर पर विद्यार्थियों को राज्य में मेगा लोक अदालत के बारे में जानकारी दी। जिसमें त्वरित न्याय एवं आपसी समझौता द्वारा मामलों को निपटाया जाएगा।

पीड़ित को न्याय में होने वाली देरी से बचाया जा सके और अदालतों पर मुकदमों का बोझ भी कम किया जा सके इस उद्देश्य से लोक अदालत का आयोजन होता है। लोक अदालत के सामने विवाह के साथ, सिविल मामले, पेंशन संबंधी, रेलवे मुआवजा, जमीनी विवाद, बिजली पानी के साथ सम्बन्धित आदि होते हैं। लोक अदालतों के जरिए ऐसे कई ऐतिहासिक फैसले भी सामने आए हैं जिसमें न्याय की आस में कई पीढ़ियां गुजर गई और उन्हें न्याय नहीं मिला. लोक अदालत के माध्यम से न केवल न्याय में लगने वाले समय की बचत होती है बल्कि वादी और शिकायतकर्ता पर होने वाले आर्थिक बोझ की भी बचत होती है। विद्यालय के विद्यार्थियों को न्याय व्यवस्था के बारे में बताते हुए उन्होंने एफ आई आर दर्ज कराने का तरीका, मुकदमा दर्ज करने एवं पुलिस थाने की कार्रवाई के बारे में बताया।ऑनलाइन एफ आई आर दर्ज करवाने के लिए एप्प भी उपलब्ध है। पुलिस अधीक्षक को ईमेल के माध्यम से भी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं एवं पुलिस प्रशासन द्वारा भी कार्यवाही ना होने पर न्यायालय की शरण ले सकते हैं। जिज्ञासा समाधान सत्र में विद्यार्थियों ने अपने प्रश्न पूछ कर समाधान प्राप्त किया । इस अवसर पर प्रधानाचार्य डीके गुप्ता ने भी जिला विधिक प्राधिकरण विभाग उदयपुर से उपस्थित मुख्य अतिथि के प्रति आभार व्यक्त किया।

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