रीट भर्ती परीक्षा मे अभ्यर्थीया को EWS केटेगरी मे शामिल करते हुए ऑफलाइन फार्म स्वीकार करे : राजस्थान हाईकोर्ट
जोधपुर । राजस्थान हाईकोर्ट जोधपुर ने कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर को आदेश दिया की याचिकाकर्ता का रीट भर्ती मे EWS केटेगरी मे ऑफलाइन फॉर्म स्वीकार किया जाकर उसकी अभ्यर्थीया केंसिल नहीं की जाये, याचिकाकर्ता दिव्या जोशी की और से अधिवक्ता ओपी सांगवा व भेरू लाल जाट ने याचिका दायर कर बताया की याचिकाकर्ता ने रीट भर्ती परीक्षा 2022 मे आवेदन किया,उस समय EWS का प्रमाणपत्र नहीं बना हुवा था, इसलिए फार्म मे नहीं भरा, लेकिन रीट परिणाम से पहले EWS का सर्टिफिकेट बन गया था, और रीट परीक्षा मे याचिकाकर्ता के 56 प्रतिशत अंक के बावजूद उसे अपात्र कर दिया था, और EWS प्रमाण पत्र जोड़ने पर मेरिट 55 प्रतिशत ही गयी है, अब अध्यापक भर्ती परीक्षा ग्रेड 3 , लेवल 2 मे रीट अंकतालिका मे अपात्र लिखा होने के कारण आवेदन नहीं कर पा रही है, इसके लिए याचिकाकर्ता ने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड मे EWS प्रमाण पत्र को जोड़कर नयी अंकतालिका जारी करने का निवेदन किया लेकिन बोर्ड ने अभी तक उसमे सुधार नहीं हुवा, और आज फार्म भरने की लास्ट तारीख है, जिस पर सुनवाई करते हुए माननीय न्यायाधिपति दिनेश जी मेहता ने कर्मचारी चयन बोर्ड व विभाग को नोटिस जारी कर आदेश दिया की प्रार्थीया का ऑफलाइन फॉर्म EWS केटेगरी मे स्वीकार किया जाये, उसकी अभ्यार्थिया केंसिल नहीं की जाये,अब अगली सुनवाई 6 सप्ताह बाद रखी गयी है, यह जानकारी अधिवक्ता भेरू लाल जाट ने दी ।