कोर्ट ने रुपए विनिस्चित करने का दिया आदेश
बाँसड़ा,कन्हैयालाल मेनारिया । न्यायालय कृषि ऋण निवारण न्यायालय वल्लभनगर ने एक ऋण मामले में द्वितीय पक्षकार के द्वारा प्रथम पक्षकार को ऋण चुकाने का आदेश दिया है। कोर्ट ने प्रथम पक्षकार विनोद कुमार देवीदासोत निवासी खरसान को द्वितीय पक्षकार भीमलाल मेनारिया निवासी बाठरडा खुर्द के द्वारा रुपए दो लाख 62 हजार 662 रुपए का ऋण विनिस्चित करने की डिक्री दी गई
