रिश्तों का कत्ल : भाभी ने ननद कि कुल्हाड़ी से वार कर कि हत्या,ऋषभदेव थाना पुलिस ने आरोपी भाभी को किया गिरफ्तार
Oplus_16908288
ऋषभदेव,(डीपी न्यूज) । थाना क्षेत्र के अम्बा घाटी पिपली-ए में 7 पूर्व भाभी ने अपनी ननद की कुल्हाड़ी से वार कर हत्या कर दी थी । पुलिस ने आरोपी महिला रीना देवी को गिरफ्तार किया है ।
पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, गत 11 जुलाई 2025 को शाम करीब 4:30 बजे, मृतक सविता मीणा (जो पिछले 15-16 वर्षों से अपने पीहर में अपने भाई नारायण जी के घर रह रही थीं) पर उनकी भाभी रीना देवी पत्नी नारायणलाल मीणा ने कुल्हाड़ी से जानलेवा हमला कर दिया। हमले में सविता के सिर पर गंभीर चोट आई और वह खून से लथपथ होकर अचेत हो गईं। घटना के समय घर पर केवल आरोपी का बेटा संदीप और सविता देवी मौजूद थीं।
मृतका के भतीजे शांतिलाल मीणा ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि उनकी काकी रीना देवी डेढ़ साल से अपने पीहर में थीं और दो-तीन दिन पहले ही घर लौटी थीं। रीना देवी अपनी ननद सविता के अपने घर में रहने से नाराज थीं और इसी रंजिश के चलते उन्होंने यह खौफनाक कदम उठाया। शांतिलाल ने यह भी बताया कि रीना पहले भी उनके परिवार को फंसाने की धमकी दे चुकी थीं।
घटना के बाद घायल सविता को तत्काल केशरियाजी अस्पताल ले जाया गया, जहां से गंभीर हालत के चलते उन्हें उदयपुर के एमबीजीएच अस्पताल रेफर कर दिया गया। इलाज के दौरान ही सविता मीणा की दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु हो गई।
थानाधिकारी भारत सिंह राजपुरोहित ने बताया कि प्रारंभिक सूचना के आधार पर भारतीय न्याय संहिता (BNS) 2023 की धारा 115(2) और 109(1) के तहत मामला दर्ज किया था। हालांकि, पीड़िता की मृत्यु होने के बाद धारा 109(1) को बदलकर 103(1) कर दिया गया।
अनुसंधान के दौरान पुलिस ने मौके से खून से सने कपड़े, कुल्हाड़ी और खून से सनी मिट्टी सहित अन्य साक्ष्य जब्त किए हैं। साथ ही, शांतिलाल मीणा, नारायणलाल मीणा, मीरा देवी, लालकी देवी, मारुति मीणा, हाजुड़ी देवी, हरिश मीणा, रमेशचंद मीणा और लालुराम मीणा सहित कई गवाहों के बयान दर्ज किए गए ।
गहन जांच के बाद, आरोपी रीना देवी पत्नी नारायणलाल मीणा (उम्र 28 वर्ष) के खिलाफ धारा 115(2) और 103(1) बीएनएस 2023 के तहत अपराध प्रमाणित पाया गया। पुलिस ने आरोपी रीना देवी को गिरफ्तार कर लिया है और उनसे वारदात में प्रयुक्त कुल्हाड़ी भी बरामद कर ली है। आगे की कानूनी कार्यवाही जारी है।
