व्यापारी वर्ग ने सड़क के आसपास बने मकान तथा दुकान को गैर नियमानुसार निर्माण बताते हुए उक्त निर्माणों को हटाए जाने की मांग , निर्माणकरने वाले व्यक्ती को पाबंद किए जाने की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा
आसपुर । आसपुर के व्यापारी वर्ग ने किसी व्यक्ती विशेष के द्वारा सड़क के आसपास बने हुए मकानो तथा दुकानों को गैर नियमानुसार निर्माण बताते हुए उक्त निर्माणों को हटाए जाने की मांग करने वाले व्यक्ती को पाबंद किए जाने की मांग का जिला कलेक्टर, सासंद,विधायक,उपखंड अधिकारी तथा तहसीलदार को सौंपा | वही ज्ञापन के द्वारा नियम अनुसार ही निर्माण कार्य किए जानकारी देते हुए बताया की सम्पूर्ण राजस्थान में अधिकतम स्थानों पर राज्य राजमार्ग के मध्य से 50 फीट की दूरी छोडकर दोनों तरफ दुकानें अथवा मकान निर्मित हैं क्योंकि सरकार का अलग अलग समय में अलग अलग नियम होने एवं ज्यादातर भूमि रूपांतरण सडक के मध्य से 50 फीट भूमि छोड़कर किये हुए हैं एवं निर्माण स्वीकृतियां भी इसी नियम के अनुरूप मिली हुई हैं। अक्सर भूमि कय विक्रय का सौदा भी इसी को मान्यता देते हुए कब्जे लिये एवं दिये जा रहे हैं। जिसको कि आम प्रचलन भी कह सकते हैं।
उदयपुर से लेकर बॉसवाडा तक राज्य मार्ग के दोनों तरफ 50 फीट दूरी पर ही करीब करीब निर्माण किये हुए हैं। जिसपर कई लोग निवास कर रहे हैं अथवा अपना रोजगार चला रहे हैं। वर्तमान में यह रोड कहीं 20 फीट चौडा है एवं कहीं पर 30 फीट इसके हिसाब से डामरीकृत रोड के अंतिम छोर से देखा जाये तो 30 से 40 फीट भूमि दोनों ही तरफ खाली पडी है। सरकार कभी भी सडक विस्तार करने अथवा चौडाई बढाने के लिये इस खाली भूमि का उपयोग कर सकती है। आसपुर में सोम नदी से लेकर टाण्डा तक एवं पुलिस थाना से सागवाडा व डूंगरपुर रोड आवास क्षेत्र माना जाता है इस हिसाब से सड़क के मध्य से 50 फीट दूरी पर किये गये निर्माण किसी प्रकार से सडक विस्तार अथवा वाहन आवागमन में बाधक नहीं हो रहे हैं। व्यापारियों ने प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया की उक्त व्यक्ति द्वारा द्वेष भाव से की गई शिकायत को अमान्य करते हुए पाबंद कराया जाये ताकी किसी भी झुठी शिकायत ना करे|इस अवसर पर अशोक जैन,रमेश जड़ीया,रमेश जैन,दिनेश तेली,श्रीपाल जैन,गजेंद्र मेहता सहित अन्य कई व्यापारी वर्ग उपस्थित रहा|
इनपुट : प्रवीण कुमार कोठारी