वक्फ (संशोधन ) विधेयक पर संसद की मुहर, दोनों सदनों में पास हुआ विधेयक ; राष्ट्रपति की मजूरी के बाद बनेगा कानून

डीपी न्यूज़ नेटवर्क । संसद ने वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2024 को मंजूरी दे दी है, जो वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन और प्रशासन में सुधार करना चाहता है। लोकसभा के बाद, राज्यसभा ने भी विधेयक पारित कर दिया, जिससे यह कानून बनने से केवल एक कदम दूर रह गया है।

विधेयक का उद्देश्य वक्फ संपत्तियों के अतिक्रमण को रोकना और यह सुनिश्चित करना है कि उनका उपयोग सामाजिक और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए किया जाए। यह वक्फ संपत्तियों के पंजीकरण, सर्वेक्षण और सीमांकन के लिए भी प्रावधान करता है।

सरकार का तर्क है कि यह विधेयक वक्फ संपत्तियों के बेहतर प्रबंधन के लिए आवश्यक है, लेकिन विपक्षी दलों ने इसे मुसलमानों के अधिकारों का उल्लंघन बताया है। कुछ मुस्लिम संगठनों ने भी विधेयक का विरोध किया है।

राज्यसभा में विधेयक पर बहस के दौरान, एआईएमआईएम सांसद ओवैसी ने विधेयक की प्रति फाड़ दी। उन्होंने विधेयक को “मुसलमान विरोधी” बताया।

विधेयक के पारित होने के बाद, केंद्रीय मंत्री किरेन रिजीजू ने कहा कि सरकार मुसलमानों के अधिकारों का सम्मान करती है और विधेयक वक्फ संपत्तियों के बेहतर प्रबंधन के लिए है। उन्होंने विपक्ष पर मुसलमानों को डराने का आरोप लगाया।

राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद यह विधेयक कानून बन जाएगा।

मुख्य बातें:

विधेयक का उद्देश्य:

  • यह विधेयक वक्फ संपत्तियों के बेहतर प्रबंधन और प्रशासन के लिए है।
  • यह वक्फ संपत्तियों के अतिक्रमण को रोकने में मदद करेगा।
  • यह वक्फ संपत्तियों के उपयोग को सामाजिक और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए सुनिश्चित करेगा।
  • विधेयक वक्फ संपत्तियों के रखरखाव और सुरक्षा के लिए भी प्रावधान करता है।
  • विधेयक के अनुसार, वक्फ संपत्तियों का पंजीकरण अनिवार्य होगा।
  • विधेयक वक्फ संपत्तियों के सर्वेक्षण और सीमांकन के लिए भी प्रावधान करता है।
  • विधेयक वक्फ संपत्तियों के विवादों के समाधान के लिए वक्फ न्यायाधिकरणों की स्थापना का भी प्रावधान करता है।

संसद में विधेयक:

  • लोकसभा के बाद राज्यसभा ने भी इस विधेयक को मंजूरी दे दी है।
  • लोकसभा में विधेयक के पक्ष में 288 और विपक्ष में 232 वोट पड़े ।
  • राज्यसभा में विधेयक के पक्ष में 128 और विपक्ष में 95 वोट पड़े।
  • राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद यह विधेयक कानून बन जाएगा।
  • विधेयक के राज्यसभा में पारित होने के बाद, जेपी नड्डा ने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि 70 साल से इस पार्टी ने मुस्लिमों को दोयम दर्जे का नागरिक बनाया। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी मुस्लिमों को मुख्य धारा में लेकर आए।
  • आप सांसद संजय सिंह ने वक्फ (संशोधन) विधेयक का विरोध किया और कहा कि यह कानून एक विशेष समुदाय को निशाना बनाता है।

विधेयक पर विवाद:

  • विपक्षी पार्टियों ने विधेयक को मुसलमानों के अधिकारों का उल्लंघन बताया है।
  • कुछ मुस्लिम संगठनों ने भी विधेयक का विरोध किया है।
  • एआईएमआईएम सांसद ओवैसी ने सदन में वक्फ बिल की प्रति फाड़ दी।

सरकार का पक्ष:

  • सरकार का कहना है कि यह विधेयक वक्फ संपत्तियों के बेहतर प्रबंधन के लिए है।
  • सरकार का कहना है कि यह विधेयक मुसलमानों के अधिकारों का सम्मान करती है।
  • सरकार ने विपक्ष पर मुसलमानों को डराने का आरोप लगाया है।
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