#Breaking : पश्चिम बंगाल विधानसभा में एंटी रेप बिल पास : पीड़ित कोमा में गई या मौत हुई तो दोषी को 10 दिन में फांसी होगी
डीपी न्यूज नेटवर्क । पश्चिम बंगाल विधानसभा में मंगलवार को एंटी रेप बिल पास हो गया। नए कानून के तहत रेप के मामले की 36 दिन में जांच पूरी करनी होगी। इसके अलावा पीड़ित के कोमा में जाने या मौत होने पर दोषी को 10 दिन में फांसी की सजा होगी। अब इसे राज्यपाल के पास भेजा जाएगा। उनके साइन के बाद यह कानून बन जाएगा।
सदन में सरकार और विपक्ष के 2 बयान…
- हम कानून को तत्काल लागू करना चाहते हैं, यह राज्य सरकार जिम्मेदारी है। हम परिणाम चाहते हैं, कोई बंटवारा नहीं। हम पूरा समर्थन करते हैं। मुख्यमंत्री को जो कहना है कह सकती हैं लेकिन गारंटी देनी होगी कि यह बिल तुरंत लागू होगा। – सुवेंदु अधिकारी, नेता प्रतिपक्ष, बंगाल विधानसभा
- हमने केंद्रीय कानून में मौजूद खामियों को दूर करने की कोशिश की है। विपक्ष को राज्यपाल से विधेयक पर हस्ताक्षर करने के लिए कहना चाहिए, उसके बाद इसे अधिनियमित करना हमारी जिम्मेदारी है।- ममता बनर्जी, मुख्यमंत्री, पश्चिम बंगाल
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