दुष्कर्म के दोषियों को 20 साल कठोर कारावास के साथ 1-1 लाख रुपये के आर्थिक जुर्माने से न्यायालय ने दण्डित किया

डीपी न्यूज़ : नरेश भोई

पॉक्सो कोर्ट डूंगरपुर ने करीब 17 माह पूर्व डूंगरपुर जिले के एक थाना सर्कल में सामुहिक दुष्कर्म की शिकार हुई एक पीड़िता को पोक्सो कोर्ट से न्याय मिला।पॉक्सो कोर्ट के विशिष्ट लोक अभियोजक योगेश जोशी ने बताया कि बीते साल अक्टूबर माह में वरदा थाना सर्कल के एक गाँव मे पीड़िता गेहू पिसवाने के लिए घर से निकल आटा चक्की पर गई थी।गेंहू का आटा लेकर पीड़िता जब वापिस अपने घर की ओर जब लौट रही थी इस दौरान विक्रम और विपुल ने बीच रास्ते रोक जबरन कुछ दूरी पर बने नाले के पास ले गए और बारी बारी से पीड़िता के साथ दुष्कर्म किया।उक्त मामले में बुधवार को पॉक्सो कोर्ट डूंगरपुर ने गवाहों और सबूतों के आधार पर मामले में आरोपी विक्रम और विपुल को दोषी करार देते हुए दोनों को 20-20 साल कठोर कारावास के साथ 1-1 लाख रुपया जुर्माने से दण्डित करने का फ़ैसला सुनाया।

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