अधिवक्ता के जरिये मोटर वाहन अधिनियम को लेकर पुलिस अधीक्षक उदयपुर को किया नोटिस प्रेषित
उदयपुर,नितेश पटेल । निर्मल पण्डित पिता हरिनारायण पण्डित द्वारा आज अपने अधिवक्ता सुन्दरलाल माण्डावत एवं सिद्धार्थ माण्डावत के जरिये पुलिस अधीक्षक, उदयपुर को नोटिस प्रेषित कर सिविल न्यायालय,उत्तर उदयपुर द्वारा पारित निर्णय की पालना अपने अधीनस्थ अधिकारियों से सुनिश्चित करने हेतु दिया गया है जिसमें अंकित किया गया है कि न्यायालय द्वारा निर्णय दिया गया है कि दुपहिया वाहन चालक जो हेलमेट पहने बिना वाहन को संचालित कर रहे हैं उन वाहन को मोटर वाहन अधिनियम की धारा 207 के तहत सीज नहीं करें एवं वाहन चालक की इच्छा के विपरीत कम्पाउण्डिंग राशि वसूल नहीं करें एवं मौके पर वाहन चालक के पास दस्तावेज नहीं होने की स्थिति में मौके पर कम्पाउण्डिंग राशि वसूल नहीं कर उसे 130 (3) के प्रावधानों के तहत 15 दिवस का समय दिया जावे,साथ ही केन्द्रीय परिवहन मंत्री द्वारा जारी परिपत्र के अनुसार पुलिस अधिकारी को दस्तावेज जांच के सम्बन्ध में जारी निर्देश की पालना करने हेतु भी कहा गया है।