पिता ने बेटी की गलत उम्र बता बलात्कार का मामला दर्ज करवाया, आरोपी हुआ दोषमुक्त

उदयपुर की विशेष न्यायलय ने पोस्को के एक मामले में अहम फैसला देते हुए अभियुक्त को पीडिता का पक्ष द्रोही हो जाने पर बरी कर दिया है. इस मामले में पिता ने पीड़िता की उम्र गलत दर्शा कर न्यायालय व पुलिस से तथ्यों को छिपाकर अभियुक्त के विरुद्ध झूठे बलात्कार का प्रकरण दर्ज कराया था.

मामले के अनुसार अभियुक्त सिरोही निवासी भरत कुमार प्रजापत एवं पीड़िता में प्रेम सम्बन्ध थे जिसकी जानकारी पीडिता के पिता को मिलने पर अभियुक्त के विरुद्ध फलासिया थाने में बलात्कार, भगा के ले जाना और पीडिता की गलत उम्र बता कर मामला दर्ज करवा दिया.

पीड़िता ने अपने बयान में बताया कि उसके पिता द्वारा किसी विकलांग व बड़ी उम्र के युवक के साथ जबरन विवाह करा देने की जानकारी मिलने पर वह अपने पिता का घर छोड़ कर अभियुक्त के निवास पर जाकर पति और पत्नी सहमत पक्षकार के रूप में रहने लगी ।

न्यायालय में पीड़िता ने अपने पिता द्वारा तथ्य छिपाकर प्रकरण दर्ज कराए जाने का खुलासा किया और स्वयं को बालिग बताया न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद और अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक कुलदीप परिहार ने 10 गवाहों और 22 दस्तावेजों को प्रदर्शित कराए जाने के बाद मामले की सुनवाई में अभियुक्त को निर्दोष पाते हुए अपराध से बरी कर दिया।

अभियुक्त की ओर से पैरवी एडवोकेट हरीश पालीवाल ने की।

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