उदयपुर में धारा 144 लागू

उदयपुर ज़िले में शांति एवं कानून व्यवस्था बनाये रखने हेतु जिला प्रशासन ने एक माह के लिए धारा 144 लागू की है. जिला कलेक्टर द्वारा 15 अगस्त 2022 को जारी इस आदेश के साथ समस्त शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रो में 15 सितम्बर तक निषेधाज्ञा रहेगी.

जारी आदेश के अनुसार जिले में जाती विशेष की रैली जुलुस पर प्रतिबन्ध रहेगा साथ ही सामाजिक कार्यकर्मो, या प्रयोजनों, आयोजनों एवं रेलियों के दौरान प्रतीक चिन्ह, नारे युक्त झंडियाँ बेनर, पोस्टर सार्वजानिक जगहों एवं सम्पतियों पर बिना अनुमति या स्वीकृति लगाने पर भी पूर्ण प्रतिबन्ध रहेगा.

आदेश में बताया गया कि इस तरह की गैरकानूनी कृत्यों की रोकथाम अथवा कानून व्यवस्था बनाये रखने के लिए कठोर कदम उठाया जायेगा.

कलक्टर ताराचंद मीणा ने सभी नागरिको को कानून की पालना करने का निर्देश देते हुए धारा 144 के तहत एक माह के लिए निषेधाज्ञा लागू की है.

हालाँकि आदेश में कारणों को स्पष्ट नहीं किया गया है पर माना जा रहा है कि जालोर स्थित स्कूल में दलित बच्चे की मौत के मामले में विवाद बढ़ने की सम्भावना के चलते प्रशासन द्वारा यह कदम उठाया गया है.

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