जीएसटी में बड़े बदलाव : 22 सितंबर से लागू, अब सिर्फ दो स्लैब ; रोटी, पराठा, दूध, हेल्थ-लाइफ इंश्योरेंस टैक्स फ्री
नई दिल्ली,(डीपी न्युज) : वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जीएसटी काउंसिल की 56वीं बैठक के बाद कर ढांचे में बड़े बदलावों का ऐलान किया है। 3 सितंबर को हुई इस बैठक में लिए गए फैसलों के मुताबिक, अब जीएसटी के चार स्लैब की जगह केवल दो स्लैब- 5% और 18% होंगे। ये नए स्लैब 22 सितंबर से लागू होंगे, जो आम आदमी के लिए राहत ला सकते हैं।
आम आदमी को राहत
इस बदलाव के बाद, कई रोजमर्रा की चीजें जैसे साबुन और शैंपू सस्ते हो जाएंगे, क्योंकि उन पर अब 5% जीएसटी लगेगा। वहीं, एयर कंडीशनर (AC) और कारों पर भी टैक्स कम होगा । इसके अलावा, कई खाने-पीने की चीजें जैसे दूध, रोटी, पराठा और छेना को जीएसटी से पूरी तरह मुक्त रखा गया है।
हेल्थकेयर पर टैक्स खत्म
एक महत्वपूर्ण कदम के तहत, व्यक्तिगत स्वास्थ्य और जीवन बीमा पर अब कोई टैक्स नहीं लगेगा। इसके साथ ही, 33 जीवन रक्षक दवाएं और दुर्लभ एवं गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए इस्तेमाल होने वाली दवाएं भी टैक्स-फ्री होंगी।
लग्जरी आइटम और तंबाकू होंगे महंगे
जहां आम जरूरत की चीजें सस्ती होंगी, वहीं लग्जरी और हानिकारक उत्पादों पर टैक्स बढ़ाया गया है। लग्जरी आइटम और तंबाकू उत्पादों पर अब 28% की जगह 40% जीएसटी लगेगा। इस दायरे में मध्यम और बड़ी कारें, साथ ही 350 सीसी से ज्यादा इंजन वाली मोटरसाइकिलें भी आएंगी। हालांकि, तंबाकू उत्पादों पर बढ़ी हुई 40% की दर फिलहाल लागू नहीं होगी।
इन बदलावों का मुख्य उद्देश्य आम आदमी को राहत देना, छोटे व्यवसायों को प्रोत्साहन देना और तंबाकू जैसे हानिकारक उत्पादों पर टैक्स बढ़ाकर उनके इस्तेमाल को कम करना है।

