#BreakingNews : 8 साल की मासूम से रेप-हत्या करने वाले आरोपी को फांसी की सजा; माता पिता को 4 वर्ष कारावास
उदयपुर,डीपी न्यूज़ नेटवर्क । रेप के बाद 8 साल की बच्ची की हत्या और उसके शव के 10 टुकड़े करने के मामले में सोमवार को उदयपुर पॉक्सो-2 कोर्ट ने फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कमलेश को दोषी मानते हुए फांसी की सजा सुनाई है। वहीं उसके माता-पिता को 4-4 साल की सजा सुनाई है। हालांकि दंपती ने जमानत याचिका दायर कर रखी थी, ऐसे में उन्हें जमानत दे दी गई। मामले में कोर्ट ने 8 दिन पहले मुख्य आरोपी कमलेश (21) सहित उसके मामा-पिता को साक्ष्य मिटाने और सहयोग करने के आरोप में दोषी करार दिया था। मामले में आरोपी के वकील ने कोर्ट से समय मांगा था। जिस पर जज ने उन्हें 4 नवंबर तक का समय दिया था।
मामले में कोर्ट ने कमलेश को दोषी ठहराया। आरोपी चॉकलेट देने के बहाने बच्ची को घर लेकर गया था। इसके बाद रेप कर बेरहमी से उसकी हत्या कर दी थी। फिर उसके हाथ, पैर, धड़ सहित शव के 10 टुकड़े कर बोरे में भरकर घर से करीब 200 मीटर दूर एक खंडहर में फेंक आया था। आरोपी मृतक बच्ची के घर के पास ही रहता था और वह बच्ची इसे भैया कहकर बुलाती थी। रक्षा बंधन पर राखी बांधती थी।
इनपुट सहयोग : ओमप्रकाश सोनी,मावली
