देश विरोधी नारा लगाने वाले 6 लोगों का 5 साल की जेल : जज बोले- साम्प्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने वालों में भय होना चाहिए; पान मसाला लूट के 4 दोषियों को उम्रकैद

डीपी न्यूज नेटवर्क । चित्तौड़गढ़ जिले के बेगूं कोर्ट ने सोमवार को एक दशक से ज्यादा पुराने दो मामलों में बड़ा फैसला सुनाया है। एसीजेएम कोर्ट ने 15 साल पहले देश विरोधी नारे लगाने के 6 आरोपियों को 5-5 साल की जेल और 1-1 हजार की सजा सुनाई है। वहीं एडीजे कोर्ट ने पान मसाला लूट के मामले में 4 दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। ये मामला करीब 10 साल पुराना मामला है।

देश विरोधी नारे लगाने के मामले में सहायक अभियोजन अधिकारी सुनीता चावला ने बताया- एसीजेएम डॉ. पीयूष जैलिया ने कोर्ट ने इन 6 आरोपियों- बबलू सोयब उर्फ असलम, हैदर खान, शौकत खान, आबिद हुसैन, आरीफ अंसारी और मोइनुद्दीन उर्फ खाजू खान को 5-5 साल के कारावास की सजा सुनाई है। ये सभी आरोपी बेगूं शहर के रहने वाले हैं। आरोपियों पर 1-1 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माना राशि नहीं देने पर उन्हें 1 महीने का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा।

पाकिस्तान समर्थित नारे लगाए थे

अभियोजन अधिकारी सुनीता चावला ने कहा कि 4 अक्टूबर 2008 को ईदगाह में मास्टर नज़ीर साहब के उर्स का आयोजन किया गया था। इस अवसर पर शहर में चादर शरीफ का जुलूस निकाला गया, जिसमें मुस्लिम समाज के लगभग 1500 लोग शामिल थे। जुलूस के दौरान कुछ लोगों द्वारा हिंदू समाज के धार्मिक स्थल के पास हिंदू विरोधी और देश विरोधी नारे लगाए गए। इस दौरान आरोपियों ने ‘हिन्दुस्तान मुर्दाबाद’ और ‘पाकिस्तान जिंदाबाद’ जैसे देश विरोधी भड़काऊ नारे लगाए थे। इन लोगों के खिलाफ सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने का प्रयास में धारा 153 क और ख, 295क में दोषी ठहराया है।

जज बोले- कानून का भय होना चाहिए

एसीजेएम कोर्ट के न्यायाधीश डॉ. पीयूष जैलिया ने फैसले के दौरान अपनी विशेष टिप्पणी में लिखा कि साम्प्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने वाले व्यक्तियों में कानून का भय होना चाहिए, जिससे समाज के असामाजिक तत्वों द्वारा फैलाए जाने वाली वैमनस्यता पर लगाम लगे और आम जनता को सही संदेश मिले।

पान मसाला लूट के 4 दोषियों को उम्रकैद

बेगूं एडीजे कोर्ट ने सोमवार को हाइवे पर कंटेनर से पान मसाला लूट के 4 आरोपियों को उम्रकैद और 10-10 हजार रुपए जुर्माना की सजा सुनाई है।‌ मामला करीब 10 साल पहले का है। कोर्ट ने धारा 395 में आरोपियों को दोषी ठहराया है। अपर लोक अभियोजक फरीद मोहम्मद मिर्जा ने पीड़ित पक्ष की और से पैरवी करते हुए 19 गवाह और 73 दस्तावेज पेश किए गए।

एडीजे राकेश गोयल ने जिला कोटा, थाना गुमानपुरा, छावनी के रहने वाले जाकिर हुसैन पुत्र अब्दुल करीम पठान, कोटा, कैथून,मीरा बस्ती के रहने वाले मोहम्मद हनीफ उर्फ कालू पुत्र अब्दुल सत्तार शाह, कैथून,तलेटी मोहल्ला के रहने वाले राशीद पुत्र मुन्ना खां, कैथून, मीरा बस्ती के रहने वाले गुड्डू पुत्र भूरिया अंसारी को उम्रकैद और 10-10 हजार रुपए जुर्माना की सजा सुनाई है। जुर्माना राशि नहीं देने पर 1 साल की फिर से जेल होगी।

ड्राइवर-खलासी को बंधक बनाकर की लूट

3 जुलाई 2013 को उदयपुर से कोटा जाते वक्त हाईवे 27 पर कंटनेटर ड्राइवर और खलासी से बदमाशों ने लूट की वारदात की। ड्राइवर जिला उदयपुर, सराडा, गांव डाकन बावड़ी के रहने वाले हितेश कुमार मीणा ने 270 पान मसाला के पेटी लूट की पुलिस में रिपोर्ट दी। बताया गया कि पान मसाला से भरा कंटेनर लेकर ड्राइवर खलासी कोटा जा रहे थे।‌ गोपालपुरा से पारसोली के बीच बदमाशों ने कार कंटेनर के आड़े लगाकर रोका।

मारपीट की और एक आरोपी कंटेनर ड्राइवर सीट पर बैठ ड्राइविंग करने लगा। दोनों को बंधक बनाकर पिस्तौल दिखाई और कार में बिठा कर वापस निंबाहेड़ा चौराहे तक ले गए। इस बीच कंटेनर से पान मसाला लूटा। ड्राइवर के पर्स में रखें 10 हजार रुपए, ड्राइवर, खलासी के मोबाइल लूट लिए।

7 में से 2 आरोपी फरार, 1 की हो चुकी है मौत

लूट की वारदात में कुल 7 आरोपी शामिल थे।‌ इनमें से सोमवार को 4 आरोपियों को सजा सुनाई गई। वारदात में शामिल कोटा, अनन्तपुर के रहने वाले राजू उर्फ लक्ष्मी चंद पुत्र बिहारी लाल खटीक की मृत्यु हो गई। जबकि आरोपी कोटा ,कैथून, राम राजपुरा के रहने वाले मनोज सिंह पुत्र बजरंग सिंह राणावत और कोटा, किशोरपुरा के रहने वाले आबिद हुसैन पुत्र फकरुद्दीन अंसारी कोर्ट से फरार है।

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