सेमारी, सराड़ा, ऋषभदेव नगर पालिका गठन पर अंतरिम रोक 

उदयपुर । ट्राइबल सब प्लान (टीएसपी) क्षेत्र प्रदेश सरकार की जारी अधिसूचना के बाद ग्राम पंचायतों को नगर पालिका क्षेत्र में विकसित करने वाले आदेशों के विरोध में दायर याचिकाओं पर सुनवाई के बाद जोधपुर हाईकोर्ट ने मामले में अंतरिम रोक लगा दी है। याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए वरिष्ठ न्यायाधीश डॉ. पुष्पेंद्रसिंह भाटी और न्यायाधीश मुन्नरी लक्ष्मण की खंडपीठ ने अंतरिम आदेश से अधिसूचना पर रोक लगा दी है। इसके बाद से उदयपुर जिले की सेमारी, सराड़ा और ऋषभदेव, बांसवाड़ा जिले की घाटोल और प्रतापगढ़ जिले की दलोट नगर पालिकाओं के गठन पर फिलहाल विराम लग गया है। इससे पहले याचिकाकर्ताओं की ओर से बताया गया था कि प्रदेश सरकार ने 6 अक्टूबर 2023 व 15 फरवरी 2024 को अधिसूचना जारी की थी। इसमें सभी पांच ग्राम पंचायतों को अलग करते हुए नगर पालिका बनाने के आदेश शामिल थे। याचिकाकर्ताओं की ओर से अदालत में तर्क दिया गया था कि प्रदेश सरकार को संविधान की पांचवी अनुसूची के तहत टीएसपी क्षेत्रों में नगर पालिका के गठन का अधिकार नहीं है। टीएसपी क्षेत्र में भारत की संसद को अनुच्छेद 243 जेडसी के तहत कानून बनाकर ही नगर पालिका गठित करने के अधिकार हैं। केन्द्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में दखल कर राज्य सरकार ने बिना संवैधानिक तरीके से नगर पालिका का गठन किया है। ये अवैध और अनुचित है। कोर्ट ने पूरे मामले पर सुनवाई के बाद नगर पालिकाओं के गठन के लिए जारी आदेशों पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने अतिरिक्त महाधिवक्ता को नोटिस देते हुए मामले में जवाब तलब किया है।

0
0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may have missed

error: Content is protected !!