मोबाइल-टॉवर, टंकी पर चढ़कर प्रदर्शन करने वालों की अब खैर नहीं,सरकार ऐसे लोगों के खिलाफ अब केस दर्ज करेगी, जमानत भी नही होगी

अपनी मांगे मनवाने के लिए मोबाइल टॉवर, पानी की टंकी पर चढ़कर प्रदर्शन करने वालों की अब खैर नहीं। ऐसे प्रदर्शनकारियों पर सरकार अब गैर जमानती धाराओं में मुकदमे दर्ज करवा सकती है। इस तरह का प्रदर्शन करने वालों पर सरकार राजकार्य में बाधा, राजकीय संपत्ति को नुकसान पहुंचाने समेत अन्य बड़ी धाराओं में मुकदमे दर्ज करवा सकती है। इस संबंध में हाल ही में शाहपुरा कलेक्टर ने एक आदेश जारी करके पुलिस अधीक्षक के अलावा सभी तहसीलदारों, उपखण्ड अधिकारियों और संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए है।

पानी की टंकी, मोबाइल टॉवर जन सुविधाओं के लिए बनाए गए

शाहपुरा कलेक्टर राजेन्द्र सिंह शेखावत की ओर से जारी आदेशों में हवाला दिया कि पानी की टंकी, मोबाइल टॉवर जन सुविधाओं के लिए बनाए गए है। कुछ व्यक्ति अपनी अवांछित मांगों को लेकर इन पर चढ़कर अगर प्रदर्शन करते है तो उनके खिलाफ कार्यवाही अमल में नहीं लाई जाती। ऐसे में सभी उपखंड अधिकारियों, उपखंड मजिस्ट्रेट को ये आदेश दिए जाते है कि इस तरह के मामलों को ध्यान में रखते हुए इस तरह का कृत्य करने वाले व्यक्ति के खिलाफ राजकार्य में बाधा, राजकीय संपत्ति को नुकसान पहुंचाने समेत अन्य विभिन्न धाराओं में मुकदमे दर्ज करवाकर कार्रवाई करें।

अधिकारी इस कार्य में कोताही बरतेगा तो कार्रवाई हो सकती है

अगर कोई जिम्मेदार अधिकारी इस कार्य में कोताही बरतेगा तो उसके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जा सकती है। आपको बता दें कि वर्तमान में प्रशासन की ओर से ऐसे मामले में प्रदर्शन करने वाले व्यक्तियों के खिलाफ केवल धारा 151 (शांतिभंग के आरोप) में गिरफ्तार करते हैं।

0
0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may have missed

error: Content is protected !!