ऋषभदेव थाना पुलिस ने 2 हिस्ट्रीशीटर सहित 6 अपराधियों को गिरफ्तार कर पाबंद किया
ऋषभदेव,शुभम जैन । स्थानीय थाना पुलिस ने 6 आदतन अपराधियों को गिरफ्तार कर पाबंद किया । थानाधिकारी घनश्याम सिंह ने बताया कि थाना क्षेत्र में कार्यवाही करते हुए 6 आदतन अपराधी अजय पिता मंगला मीणा, अनुपलाल पिता बदा मीणा ,महेश पिता गौतम लाल मीणा निवासी चिकला फला नेरी,अर्जुन पिता भगवाना मीणा निवासी बिलख कलावत,डूंगरलाल पिता मोतीराम मीणा निवासी उगमड़ा कोटड़ा, अशोक पिता बाबूलाल मीणा निवासी कागदर ऋषभदेव को गिरफ्तार कर पाबंद किया गया । अपराधियों के पूर्व में चोरी नकबजनी एवं लूट के प्रकरणों में चालान पेश हुए है । 6 अपराधियों में से 2 अपराधी अर्जुन एवं डूंगरलाल ऋषभदेव थाना क्षेत्र के हिस्ट्रीशीटर भी है ।
पुलिस टीम
रामलाल उ.नि. , गोविंद कानि. ,मनोहरलाल कानि. ,सूर्यप्रकाश कानि. , गोविंद सिंह कानि.
धारा 110 : इसके तहत पुलिस करती है पाबंद
सीआरपीसी की धारा 110 के तहत मुख्य रूप से कुख्यात अपराधियों जो जेल से जमानत पर छूटे हैं और उनके द्वारा शांति व्यवस्था भंग करने की संभावना बनी रहने पर इस धारा का प्रयोग होता है। इसके तहत एसडीओ को प्रस्ताव पेश किया जाता है। इसमें मुख्यत: रंगदारी, डकैती, गृहभेदन आदि मामलों के आरोपी के बंध पत्र का प्रस्ताव दिया जाता है। इसके साथ ही आरोपी को थाने पर बुलाकर भी पाबंद किया जाता है। आदतन अपराधी को कोर्ट द्वारा पाबंद कराने के बाद वह दुबारा अपराध करता है तो पुलिस इस धारा के तहत आरोपी को बंध पत्र के उल्लंघन के आरोप में गिरफ्तार कर सकती है। न्यायालय बंध पत्र के उल्लंघन की पुष्टि होने पर बचे हुए पाबंद समय के लिए आरोपी को जेल भेजने के आदेश दे सकता है।
