दुष्कर्म के आरोपी को 10 साल कठोर कारावास , 65 हज़ार का अर्थ दंड से दंडित हुआ

डीपी न्यूज़ : नरेश भोई

डूंगरपुर पॉक्सो कोर्ट द्वारा मंगलवार को दुष्कर्म के एक दोषी को सजा सुनाने के दूसरे दिन बुधवार को एक और दुष्कर्म के मामले में दोषी को सज़ा सुनाई।पोक्सो कोर्ट में विशिष्ट लोक अभियोजक योगेश जोशी ने बताया कि करीब ढाई साल पहले सदर थाने में पीड़िता की माँ ने उसकी बेटी के साथ हुए दुष्कर्म की रिपोर्ट दुष्कर्म के आरोपी शैलेश परमार निवासी हिम्मत नगर गुजरात समेत उसके 4 रिश्तेदारो जिनकी दुष्कर्म की वारदात में सहभागीता थी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाई थी।रिपोर्ट दर्ज होने के 2 दिन बाद सदर थाना पुलिस द्वारा दुष्कर्म के आरोपी शैलेश को गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया गया ।उक्त मामले में पॉक्सो कोर्ट डूंगरपुर ने आरोपी शैलेश परमार को दोषी करार देते हुए 10 साल के कठोर कारावास और 65 हज़ार रुपये के आर्थिक जुर्माने से दण्डित करने का फैसला दिया।

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