ऋषभदेव में खाद्य लाईसेंस एवं रजिस्ट्रेशन शिविर कल शुक्रवार को
ऋषभदेव । खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत खाद्य कारोबार करने के लिए अपना लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन सक्षम प्राधिकारी से प्राप्त किया जाना वैधानिक अनिवार्यता है। इसके लिए राजीव गांधी सेवा केन्द्र नगरपालिका ऋषभदेव में शुक्रवार को सुबह 11 से 5 बजे तक एक दिवसीय शिविर का आयोजन किया जाएगा । सयुक्त व्यापार मण्डल अध्यक्ष रमेश पंचोली ने सभी प्रकार के खाद्य कारोबारियों और ऋषभदेव कस्बे के आस पास के खाद्य कारोबारियों से अपील की है कि वे इस शिविर में पहुंचकर अपना रजिस्ट्रेशन व लाइसेंस बनावाए । बिना खाद्य लाइसेंस के व्यवसाय करने पर खाद्य अधिनियम एवं मानक के तहत सजा का प्रावधान है। शिविर में क्षेत्र के समस्त खाद्य पदार्थ कारोबार से जुड़े विक्रेताओं निर्माताओं थोक, फूटकर, फेरीवाले, केटरिंग,ट्रांसफोर्ट, दूध विक्रेता, डेयरी चायपान दुकान, फल सब्जी विक्रेता, हाट बाजार में खाद्य कारोबार करने वाले आदि अपना रजिस्ट्रेशन एवं लाइसेंस बनवा सकते हैं।
