दुष्कर्म के आरोपी को 20 साल कठोर कारावास एवं 10000 रूपये जुर्माना

उदयपुर के टीड़ी इलाके में नवम्बर 2019 में एक नाबालिग बच्ची के साथ हुई दुष्कर्म की घटना के मामले में उदयपुर नान्यालय में शुक्रवार को आरोपी को 20 वर्ष का कठोर कारावास की सज़ा एवं ₹ 10000 नकद का जुर्माना की सज़ा सुनाई है।

गौरतलब है की घटना उदयपुर के टीड़ी गांव में नवम्बर 2019 में हुई थी और घटना के समय पीड़िता की उमर 7 वर्ष थी, पीड़िता के पिता ने टीड़ी थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी कि 7 नवम्बर 2019 की शाम जब पीड़िता और उसकी छोटी बहन घर पर अकेली थी तभी आरोपी जो की उसके पड़ोस में ही रहता था उसके घर के अंदर आया और जबरन पकड़ कर दुष्कर्म  किया।

पीड़िता के पिता की रिपोर्ट के आधार पर अपराध धारा 450,376 और पोकसो एक्ट की धारा 3 और 4 ले तहत मामला दर्ज किया गया, एफ एस एल को टीम ने सैंपल लिए और अन्य स सबूतों को इकठ्ठा किया गया, आरोपी को गिरफ्तार किया गया। तभी से मामले विचाराधीन था। जिस के चलते आरोपी पर आरोप सिद्ध होने पर आज शुक्रवार को माननीय न्यायलय (पोकसो कोर्ट क्रंमाक a) द्वारा बड़ा फैसला लेते हुए आरोपी को जिसकी उम्र वर्तमान में 20 वर्ष है उसे 20 साल का कठोर कारावास और ₹10000  नकद के जुर्माने की सज़ा सुनाई है।

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