सिंघानिया लॉ कॉलेज में हुआ मूट कोर्ट का आयोजन
उदयपुर, विनोद कुमार रैगर । मंगलवार को सिंघानिया लॉ कॉलेज में मुट कोर्ट का आयोजन किया गया संस्था के निदेशक डॉ. अशोक आचार्य ने बताया कि कॉलेज में मुट कोर्ट का प्रयोगिक कार्यक्रम दो सत्र में आयोजित किया गया है कार्यक्रम के प्रथम सत्र में काल्पनिक तथ्यों के आधार पर मजिस्ट्रेट कोर्ट और सत्र न्यायालय की प्रक्रिया को कॉलेज की विद्यार्थी द्वारा पूरा किया गया है जिसमें मजिस्ट्रेट कोर्ट की प्रक्रिया में न्यायाधीश की भूमिका में पायल कोठारी सहायक अभियोजन अधिकारी की भूमिका में भाविका जरोली और बचाव पक्ष अधिवक्ता की भूमिका रुबीना बानो एवं कौशल रावत ने अदा की हल्कारें के रूप में मजिस्ट्रेट कोर्ट में जितेंद्र माली ने सहयोग किया अभियुक्त के रूप में पीयूष जैन सोनिया जैन कवि खुशी पालीवाल ने अपनी भूमिका अदा की सत्र न्यायालय में सत्र न्यायाधीश की भूमिका उमेश मोटवानी ने अदा की इस न्यायालय में लोक अभियोजक के रूप में गजेंद्र सिंह बचाव पक्ष के रूप में खुशी डांगी विनोद कुमार रेगर एवं जितेंद्र माली ने अदा की अभियोजन की ओर से गवाह परिषद किए गए तत्पश्चात बचाव पक्ष ने अपने गवाह प्रस्तुत
न्यायालय ने निर्णय दिया कि अभियुक्त गण का कत्य इतना संगीत है कि मृत्युदंड की एकमात्र सजा है अभियुक्त पीयूष और सोनिया को मृत्युदंड की सजा एवं 5-5 लाख रुपए जुर्माना तथा पियूष सोनिया कविश और खुशी को साक्ष्य विलोपन के अपराध के लिए 5-5 वर्ष का कठोर कारावास और 50-50 हजार रुपए का जुर्माना किया गया
