राजस्थान हाईकोर्ट का आदेश, चित्तौडग़ढ़ पुलिस अधीक्षक व मण्डफिया थानाधिकारी नाबालिग बच्ची को कही से भी ढूंढ़कर 5 दिसंबर को हाईकोर्ट मे पेश करे
मण्डफिया के धनेत टोकरिया मे नाबालिक बच्ची के अपहरण का मामला
जोधपुर : चित्तौडग़ढ़ जिले के मण्डफिया थाना क्षेत्र के धनेत टोकरिया गांव से गत 28 अक्टूबर को गांव से 15 वर्ष की नाबालिक बालिका के अपहरण मामले मे मण्डफिया पुलिस द्वारा अभी तक कोई कार्यवाही नहीं होने से राजस्थान हाईकोर्ट ने गहरी नाराजगी व्यक्त करते हुए चित्तौरगढ़ जिले के पुलिस अधीक्षक व मण्डफिया थानाधिकारी को नोटिस जारी कर 5 दिसंबर को नाबालिक बालिका को हाईकोर्ट जोधपुर मे पेश करने का आदेश किया है, नाबालिक बालिका के पिता की और से अधिवक्ता ओपी सांगवा व भेरू लाल जाट ने राजस्थान उच्च न्यायालय मे बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर कर बताया की प्रार्थी की नाबालिक बालिका को 28 अक्टूबर को भगवानपुरा निवासी मनीष सैन जबरन अपहरण करके ले गया है, जिसका नामजद मुकदमा प्रार्थी द्वारा उसी दिन मण्डफिया थाने मे दर्ज करवा दिया गया, लेकिन मण्डफिया पुलिस द्वारा अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की, प्रार्थी की नाबालिक बालिका की जान का खतरा है, उसके बाद प्रार्थी ने चित्तौरगढ़ पुलिस अधीक्षक के समक्ष उपस्थित होकर न्याय की गुहार लगाई लेकिन पुलिस ने गंभीरता से नहीं लिया, जिस पर सुनवाई करते हुए उच्च न्यायालय की डबल बेंच ने चित्तौरगढ़ पुलिस अधीक्षक व मण्डफिया थानाधिकारी को नोटिस जारी कर अतिरिक्त महाधिवक्ता को आदेश दिया की प्रार्थी की नाबालिक बालिका को ढूंढ कर 5 दिसंबर या उससे पहले माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जाये, अब अगली सुनवाई 5 दिसंबर को रखी गयी है । यह जानकारी अधिवक्ता भेरू लाल जाट ने दी ।
