विधानसभा में आज लाए जाएंगे 2 चर्चित बिल : कोचिंग स्टूडेंट्स की आत्महत्याएं रोकने वाला बिल विधानसभा में होगा पेश,जमीन से पानी निकालने पर पैसे वसूलने वाला बिल होगा पारित

जयपुर,डीपी न्यूज़ नेटवर्क । विधानसभा में आज 2 चर्चित बिल लाए जाएंगे, जिनमें से एक बिल पास होगा और एक आज रखा जाएगा। कोचिंग स्टूडेंट्स की आत्महत्याएं रोकने और कोचिंग सेंटर को रेग्यूलेट करने के लिए बिल रखा जाएगा।

प्रदेश भर में जमीन से पानी निकालने के लिए मीटर लगाकर पैसा वसूलने और बिना मंजूरी भूजल दोहन पर जेल और जुर्माने के प्रावधान वाला राजस्थान भूजल प्रबंधन प्राधिकरण बिल आज बहस के बाद पारित किया जाएगा।

प्रदेश में कोचिंग स्टूडेंट की आत्महत्या रोकने और कोचिंग सेंटर पर कंट्रोल के लिए आज विधानसभा में बिल पेश होगा। इस बिल को मौजूदा सत्र में ही बहस के बाद पारित करवाया जाएगा। डिप्टी सीएम और उच्च शिक्षा मंत्री प्रेमचंद बैरवा आज राजस्थान कोचिंग इंस्टीट्यूट कंट्रोल्ड एंड रेगुलेशन बिल 2025 को सदन में रखेंगे।

बिल के प्रावधानों के मुताबिक 50 या इससे ज्यादा विद्यार्थियों वाले कोचिंग सेंटर्स को कानूनी दायरे में लाया जाएगा। 50 या इससे ज्यादा स्टूडेंट वाले कोचिंग सेंटर्स को रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य होगा। प्रदेश में राजस्थान कोचिंग इंस्टीट्यूट कंट्रोल्ड एंड रेगुलेशन अथॉरिटी का गठन किया जाएगा। उच्च शिक्षा विभाग के प्रभारी सचिव इस अथॉरिटी के अध्यक्ष होंगे। कोचिंग सेंटर्स पर मॉनिटरिंग और विद्यार्थियों की सुविधा के लिए एक राज्य स्तरीय पोर्टल और काउंसलिंग के लिए हेल्पलाइन भी बनाई जाएगी। इस बिल के कानून के बाद हर कोचिंग सेंटर को रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य हो जाएगा।

बिल में कोचिंग सेंटर्स पर निगरानी और नियंत्रण के कड़े प्रावधान होंगे। कोचिंग सेंटर्स मनमानी फीस नहीं वसूल पाएंगे। स्टूडेंट्स को तनाव मुक्त माहौल देना होगा।

स्टूडेंट की मेंटल हेल्थ को ध्यान में रखना होगा। बीच में कोचिंग छोड़ने वाले स्टूडेंट्स को फीस लौटाने के प्रावधान भी बिल में शामिल होंगे।

कोचिंग सेंटर पर कंट्रोल वाले बिल में नियमों के उल्लंघन पर कड़ी करवाई का प्रावधान है। बिल में कोचिंग सेंटरों की मान्यता रद्द करने, भारी जुर्माना लगाने और लैंड रेवेन्यू एक्ट के हिसाब से जब्ती तक के प्रावधान होंगे। कोचिंग स्टूडेंट्स की बढ़ती आत्महत्याओं को लेकर हाईकोर्ट ने आदेश दिए थे, और सरकार से जवाब मांगा था। तब सरकार ने अपने जवाब में जल्द बिल लाने का भरोसा दिलाया था।

विधानसभा में आज भूजल प्रबंध प्राधिकरण बिल बहस के बाद पारित करवाया जाएगा। बिल के प्रावधानों के अनुसार खेती को छोड़कर दूसरे कामों में जमीन से पानी निकालने के लिए पैसा देना पड़ेगा। कॉमर्शियल और इंडस्ट्रीयल काम के लिए पानी निकालने पर उसकी मात्रा के हिसाब से टैरिफ लगाया जाएगा। डार्क जॉन वाले इलाकों में जमीन से पानी निकालने पर रोक का भी प्रावधान होगा। ऐसे इलाकों से बिना अनुमति पानी निकालने पर छह महीने सजा और एक लाख जुर्माने का प्रावधान होगा।

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