उदयपुर नगर निगम की कार्यवाही,सड़क पर टेबल-कुर्सी,बैंच रखने वाले पथ विक्रेताओं के लाइसेंस निरस्त किए

उदयपुर,डीपी न्यूज़ नेटवर्क । नगर निगम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए नियमों की अवहेलना करने पर कई पथ विक्रेताओं के लाइसेंस रद्द किए हैं। नगर निगम आयुक्त राम प्रकाश ने बताया कि पिछले कई समय से पीडब्ल्यूडी कार्यालय के सामने स्थित पथ विक्रेताओं की शिकायत प्राप्त हो रही थी। यह सभी वेंडर अपने ठेले के सामने बाकायदा टेबल और कुर्सी लगाकर व्यापार करते हुए पाए गए, कई बार समझाने के बावजूद भी इनके द्वारा नियमों की अवहेलना की गई जिस पर स्ट्रीट वैंडर एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए सभी के लाइसेंस निरस्त कर किए गए हैं।

आयुक्त राम प्रकाश ने बताया कि शिकायत की पुष्टि करने के लिए नगर निगम पुलिस निरीक्षक मांगीलाल डांगी द्वारा मौका निरीक्षण कर 25 नवम्बर को मौका रिपोर्ट तैयार की गई। रिपोर्ट तैयार करते समय डांगी द्वारा बाकायदा मौके की फोटोग्राफी की भी गई। स्ट्रीट वैंडर ने उक्त समय भी नगर निगम द्वारा स्वीकृत किए स्थान से भी अधिक स्थान पर सार्वजनिक सडक पर अतिक्रमण कर रखे टेबल, कुर्सी, बेंच व केबिन रखे हुए थे जिन्हें जब्त किये गये। मौके पर पथ विक्रेता पोखरलाल रेबारी व भरत रेबारी साई बाबा पराठा सेन्टर, अनिल कुमार मनात, हरि ओम पंडित पराठा सेन्टर, सोनु राजपुत, श्री पंडित पराठा एवं नाश्ता सेन्टर, विनोद त्रिवेदी, कल्याण पराठा सेन्टर, प्रकाश साहू, पंडित जी के पराठे, दीपक साहू श्री नाथ पराठा सेन्टर द्वारा नगर निगम द्वारा आवंटित स्थान 8 फीट x 8 फीट = 64 वर्गफीट स्थान से अधिक स्थान पर सार्वजनिक सड़क पर अतिक्रमण किया हुआ पाया गया। आयुक्त ने बताया कि पथ विक्रेता पोखरलाल रेबारी का स्वयं का होटल मान के सामने साई बाबा पराठा सेन्टर के नाम से रेस्टोरेंट होने के बावजूद स्ट्रीट वेडर्स लाईसेंस प्राप्त कर व्यवसाय किया जा रहा था। मौका निरीक्षण पर पाए हालत को देखते हुए तैयार रिपोर्ट पर नगर निगम आयुक्त ने पथ विक्रेता अधिनियम 2014, राजस्थान पथ विक्रेता नियम 2016 एवं राजस्थान स्ट्रीट वेंडर्स स्कीम 2017 व अनुज्ञापत्र शर्तों का उल्लघंन किया जाने से उक्त सभी स्ट्रीट वेंडर्स के अनुज्ञापत्र सुनवाई के बाद निरस्त कर दिए।

आयुक्त ने बताया कि नगर निगम द्वारा इस प्रकार की कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। निगम ने जिन क्षेत्रों में पत्र विक्रेताओं को लाइसेंस दे रखे हैं उन स्थानों की आकस्मिक जांच करते हुए फोटोग्राफी भी करवाई जाएगी जिससे नियमों के विरुद्ध कार्य करने वाले पथ विक्रेताओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा सके।

आयुक्त ने बताया कि संज्ञान में आया है कि कुछ पथ विक्रेता नगर निगम द्वारा जारी अनुज्ञापत्र के आधार पर बार-बार सार्वजनिक सड़क के बीच में खड़े होकर व्यवसाय करते हैं जिससे वाहनों के आवागमन में काफी दिक्कत हो रही है, आम जनता को भी पैदल चलने में भी परेशानी का सामना करना पड रहा है। यातायात बाधित होने से शहर में वायु प्रदुषण बढ रहा है। ऐसे सभी पथ विक्रेताओं के खिलाफ नगर निगम द्वारा कार्रवाई करते हुए लाइसेंस निरस्त किए जाएंगे।

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