कल्याणपुर में घर जाती किशोरी का अपहरण कर दुष्कर्म करने के मामले में दोषी को 20 साल की कैद और 140000 रुपए जुर्माना
उदयपुर,डीपी न्यूज़ नेटवर्क । कल्याणपुर थाना क्षेत्र में किशोरी का अपहरण कर दुष्कर्म करने वाले के आरोपी को कोर्ट ने 20 साल की कड़ी कैद की सजा सुनाई है। इसके अलावा 1 लाख 40 हजार 500 रुपए का जुर्माने भी किया है। प्रकरण के अनुसार 16 साल की किशोरी ने गत 24 फरवरी को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें बताया था कि वह सुबह पैदल घर जा रही थी। रास्ते में खानियावाली नदी के पास कल्याणपुर निवासी सतीश बाइक पर आया और उसे जबरन बैठाकर सुनसान जगह पर ले गया। वहां दुष्कर्म किया और किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी देकर छोड़ दिया। पीड़िता ने मां को घटना बताई। पुलिस ने सतीश को गिरफ्तार कर कोर्ट में चालान पेश किया। विशिष्ठ लोक अभियोजक ने उसके खिलाफ 13 गवाह और 27 दस्तावेज पेश किए। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद पॉक्सो-1 कोर्ट के जज रामसुरेश प्रसाद ने सतीश को दोषी करार दिया।
