सीढ़ियों से गिरने पर हुई मौत को सड़क हादसा बताकर क्लेम उठाने की कोशिश,कोर्ट ने 28.25 लाख का क्लेम किया खारिज,अस्पताल की रिपोर्ट से हुआ खुलासा

बांसवाड़ा,डीपी न्यूज नेटवर्क । फर्जी सड़क हादसे बताकर लाखों के बीमा क्लेम पाने का एक और मामला सामने आया है। परिवादी ने फर्जी चोट प्रतिवेदन बनवाकर 28.50 लाख का बीमा क्लेम का दावा किया था लेकिन कोर्ट में दावा झूठा निकला। जिसमें कोर्ट ने क्लेम खारिज कर दिया। लोडदा के निवासी लालशंकर पुत्र दलजी पाटीदार ने रिपोर्ट में दावा किया कि 22 जुलाई 2021 को सुबह करीब 7 बजे वह और उसका चचेरा भाई लोड़दा निवासी 45 वर्षीय लालशंकर पुत्र दलजी पाटीदार दोनों अपनी को लेकर सरेड़ी जाने के लिए निकले थे। इसी दौरान हादसा हो गया। इसमें कमलेश व लालशंकर बाइक सहित नीचे गिर गए।

कमलेश व लालशंकर को गंभीर चोट लगी। कमलेश व लालशंकर को सागवाड़ा हॉस्पिटल ले गए। सागवाड़ा से मेवाड़ अस्पताल उदयपुर में रेफर किया। लालशंकर ने बताया कि वह इलाज में व्यस्त होने के कारण एक्सीडेंट के 13 दिन बाद 4 अगस्त 2021 को गढ़ी में रिपोर्ट दर्ज कराई। जब मेवाड़ हॉस्पिटल में पता किया तो सामने आया कि वह सीढ़ियों से गिरा था। बीआईटीसी सुपर स्पेशीलिटी हॉस्पिटल अहमदाबाद में 21 से 22 अक्टूबर से तक भर्ती बताया, जहां एक्सीडेंट से घायल होना बताया। कोर्ट ने कहा कि चोट प्रतिवेदन में सीढ़ियों से गिरने से चोट बताई तो दोबारा बीआईटीसी सुपर स्पेशीलिटी हॉस्पिटल अहमदाबाद का चोट प्रतिवेदन ले आए। जिसमें एक्सीडेंट से चोटिल होना बताया।

इससे साफ प्रतीत होता है कि चोट प्रतिवेदन फर्जी बनाकर प्रार्थी क्लेम उठाना चाहता था। इस पर न्यायाधीश अभय जैन ने क्लेम खारिज कर दिया। कोर्ट ने 5 सितंबर फर्जी डॉक्यूमेंट के आधार पर फैसला खारिज कर बीआईटीसी सुपर स्पेशीलिटी हॉस्पिटल अहमदाबाद के खिलाफ नोटिस जारी कर जवाब मांगा। बुधवार को बीआईटीसी सुपर स्पेशीलिटी हॉस्पिटल अहमदाबाद से नोटिस के जवाब में एमएसटी कोर्ट में पेश हुए। आगामी पेशी 8 जनवरी रखी गई है।

 

 

0
0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may have missed

error: Content is protected !!