पुलिस भर्ती में महिलाओं को मिलेगा 33% आरक्षण:कर्मचारी की मौत पर रिश्तेदार को मिल सकेगी पेंशन

डीपी न्यूज नेटवर्क 

भजनलाल सरकार की कैबिनेट बैठक में बुधवार को बड़े फैसले लिए गए। महिलाओं को पुलिस विभाग की भर्ती में 33 प्रतिशत आरक्षण मिलेगा। इसके लिए कैबिनेट ने राजस्थान पुलिस अधीनस्थ सेवा नियम 1989 में संशोधन किया है। अब विशेष योग्यजन सरकारी कर्मचारी की मृत्यु होने पर उसके आश्रितों में उसके करीबी रिश्तेदार भी शामिल हो सकेंगे। कर्मचारी के माता-पिता, भाई और बहन में से किसी को भी पेंशन मिल सकेगी।

राजस्थान लैंग्वेज एंड लाइब्रेरी और राजस्थान एक्साइज लैबोरेटरी विभाग में होने वाली भर्तियों में भी अब उत्कृष्ट खिलाड़ियों को 2 प्रतिशत आरक्षण मिलेगा। सरकार ने 21 नवंबर 2019 को नोटिफिकेशन जारी करके खिलाड़ियों की परिभाषा स्पष्ट की थी। लेकिन, उस समय ये दो विभाग रह गए थे। ऐसे में इन विभागों में भी उत्कृष्ट खिलाड़ियों को आरक्षण मिलेगा। कैबिनेट बैठक में अलग-अलग 10 एजेंडों पर चर्चा हुई।

पुलिस विभाग में महिलाओं का आरक्षण कॉन्स्टेबल भर्ती परीक्षा में लागू होगा। राजस्थान पुलिस अधीनस्थ सेवा नियम 1989 में संशोधन कर कॉन्स्टेबल भर्ती परीक्षा में तीन प्रतिशत आरक्षण बढ़ाया है। पहले 30 प्रतिशत आरक्षण दिया जाता था। दरअसल, विभाग में एएसआई भर्ती परीक्षा नहीं होती। जबकि एसआई भर्ती परीक्षा राजस्थान संघ लोकसेवा आयोग (RPSC) करवाता है। ऐसे में कॉन्स्टेबल भर्ती परीक्षा में यह नियम लागू होगा।

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